झांसी, नवम्बर 6 -- झांसी। किशोरी के साथ अश्लील हरकतें कर छेड़छाड़ के मामले में आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी के न्यायालय ने निरस्त कर दिया। विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि वादिया ने 26 सितंबर को थाना टोड़ीफतेहपुर में रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि वह अपने पति के साथ बाहर मजदूरी करने गई थी। घर में उसकी पुत्री/पीड़िता उम्र करीब 15 वर्ष व छोटी पुत्री उम्र करीब 10 वर्ष थी। 22 सितंबर 2025 की रात्रि में दोनों पुत्रियाँ मकान की गैलरी में सो रही थी। इतने में अचानक ग्राम का ही रामसहाय उसकी पुत्री/पीड़िता के पास गैलरी में आया अश्लील हरकतें करते हुए छेड़छाड़ करने लगा,उसकी पुत्री ने शोर मचाया , छोटी पुत्री भी जागकर चिल्लाने लगी तो रामसहाय जान से मारने की धमकी देते हुए...
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