बांदा, नवम्बर 12 -- बांदा। संवाददाता विशेष न्यायाधीश डकैती गगन कुमार भारती की अदालत ने बुधवार को किशोरी को भगा ले जाने के मामले में चाचा को सात वर्ष के कठोर कारावास और 12 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। न्यायालय में 13 वर्ष सुनवाई होने के बाद यह फैसला आया है। जुर्माने की अदायगी न करने पर उसे सात माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने बताया कि बबेरू थाना व कस्बा की निवासिनी पीडिता की मां ने 22 सितंबर 2012 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया कि एक जून 2012 को सुबह पांच बजे उसकी 16 वर्षीय लड़की को अनीशा पत्नी अनवर बहला फुसलाकर भगा ले गई। साथ में सात हजार रुपये व जेवर ले गई। थाने में तहरीर दी, लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी। पीड़िता की मां ने 27 अगस्त 2012 को डीआईजी को प्रार्थनापत्र दिया। उनके आदेश पर 22 सितंबर...
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