अलीगढ़, अगस्त 8 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। जवां क्षेत्र में सात साल पहले किशोरी के घर में घुसकर उसके भाई से मारपीट करने के मामले में एडीजे पॉक्सो द्वितीय की अदालत ने एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए छह माह तक नेकचलनी की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक लव बंसल ने बताया कि जवां क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि 27 जून 2018 को दोपहर ढाई बजे उनकी छोटी बहन सामने के मकान में पानी लेने गई थी। वहां एक युवक ने अश्लील हरकत करते हुए उसकी फोटो खींच ली। इसकी जानकारी पर भाई ने युवक का मोबाइल फोन छीन लिया। बाद में युवक के पिता भानुप्रताप ने घर में घुसकर उनके साथ मारपीट कर दी। पुलिस ने भानुप्रताप के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने भानुप्रताप को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देते हुए छह माह की नेकचलनी की सजा सुनाते ...