अंबेडकर नगर, नवम्बर 10 -- सैदापुर, संवाददाता। सम्मनपुर थाना क्षेत्र के बलुआ बहादुरपुर गांव में किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में पुलिस ने आरोपित के घर डुग्गी-मुनादी कराकर धारा 82 सीआरपीसी की उद्घोषणा की। पुलिस ने चेतावनी दी है कि यदि आरोपित जल्द हाजिर नहीं हुआ तो न्यायालय के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। सम्मनपुर थाने के उपनिरीक्षक एवं विवेचक सुरेन्द्र प्रताप ने बताया कि बलुआ बहादुरपुर निवासी ऋषि कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। आरोपित लंबे समय से फरार है। उसके खिलाफ वारंट जारी हो चुका है, लेकिन वह अब तक पुलिस या न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हुआ। कोर्ट के निर्देश पर पुलिस टीम ने आरोपित के घर के सामने डुग्गी-मुनादी कराकर उद्घोषणा की। पुलिस का कहना है कि यदि इसके बाद भी आरोपित समर्पण नहीं करता है तो न्यायालय के आदेश पर उसके...
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