अंबेडकर नगर, जुलाई 31 -- अम्बेडकरनगर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की अदालत ने किशोरी के अपहरण में दोषी शाहजहांपुर जिले के तिलहर थाना क्षेत्र के दिया खेड़ा निवासी दोषी कमलेश गुप्ता पुत्र मुनेन्द्र को पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 11 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अकबरपुर कोतवाली में वर्ष-2018 में किशोरी का अपहरण करने के आरोप में दोषी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था और विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।

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