मुरादाबाद, जुलाई 28 -- विशेष न्यायधीश पॉक्सो कोर्ट-2 घनेन्द्र कुमार ने किशोरी के अपहरण दोषी को दो साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर बीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। छह साल पुराने मामले में अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाया। जिले के थाना ठाकुरद्वारा के क्षेत्र में वादी की ओर से 18 अगस्त 2019 को तहरीर दी गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर फरीद नगर निवासी हरिओम के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोप लगाया कि युवक उसकी बेटी को बहला फुसलाकर ले गया। परिजनों ने तलाश किया पर पीड़िता नहीं मिली। घटना के बाद से आरोपी भी घर से गायब था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज के बाद नाबालिग को बरामद कर लिया। अपहरण केस में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। केस की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो-2 की अदालत में हुई। सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक मनोज गुप्ता और अकरम खां ने ...