अंबेडकर नगर, अगस्त 5 -- अम्बेडकरनगर, संवाददाता। किशोरी को घर से अपहरण में दोषी को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट मोहन कुमार ने छह वर्ष का सश्रम कारावास की सजा एवं 10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। आरोपित अर्थदंड जमा होने पर आधी धनराशि पीड़िता को दिए जाने का भी आदेश दिया। मामला पांच वर्ष पूर्व टांडा कोतवाली क्षेत्र का है। टांडा कोतवाली क्षेत्र में एक दिसम्बर 2018 के दिन किशोरी का अपहरण उस समय कर लिया गया था जिस समय किशोरी की मां धुला हुआ कपड़ा ग्राहकों के घर पर देने के लिए गई थी और उसकी बड़ी बहन पड़ोसी के यहां गई थी। किशोरी की मां को कार्रवाई करने पर दूसरी बहन की शादी न होने देने की धमकी दिया गया था। एक सप्ताह बाद किशोरी के घर वापस न भेजने पर महिला ने कोतवाली में शिकायत किया किन्तु पुलिस ने कार्रवाई नहीं किया। एसपी से शिकायत करने पर मुकदमा पंजी...
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