मुजफ्फरपुर, जनवरी 29 -- मुजफ्फरपुर, प्रसं। काजी मोहम्मदपुर थाना इलाके की किशोरी के अपहरण की पांच वर्ष पुरानी घटना में दोषी मनोज कुमार को विशेष पाक्सो कोर्ट-एक ने गुरुवार को सजा सुनाई। न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्रा ने उसे चार वर्ष सश्रम कारावास के साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) नरेंद्र कुमार ने विशेष कोर्ट के समक्ष छह गवाहों और घटना से जुड़े साक्ष्यों को पेश किया। आईओ ने आरोपित के विरुद्ध 31 दिसंबर, 2020 को आरोप-पत्र दाखिल किया था। छह दिसंबर 2020 को किशोरी के पिता ने काजी मोहम्मदपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि चार दिसंबर को उनकी पुत्री को शादी का झांसा देकर आरोपित ने अपहरण कर लिया। घटना के दो दिन बाद मनियारी थाना इलाके के आर...
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