हाथरस, मई 30 -- किशोरी के अपहरण में अभियुक्त को पांच साल की सजा हाथरस। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम माधुरी सिंह के न्यायालय ने एक सत्रह वर्षीय किशोरी के अपहरण में एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी शिवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि शहर के एक मोहल्ले की रहने वाली एक महिला ने कोतवाली सदर में मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर में कहा था कि घटना 29 नवंबर 2019 को दोपहर करीब 2:00 बजे की है। मेरी ननद अपनी पुत्री के साथ घर पर आई थी। तभी सासनी के गौरव उर्फ सौंदा व गौरव मेरे घर पर आए। मेरी भांजी उम्र करीब 17 वर्ष व मेरी पुत्री उम्र 16 वर्ष बहला फुसलाकर ले गए। इस मामले में...
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