बदायूं, अक्टूबर 16 -- अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाशश पॉक्सो एक्ट दिनेश तिवारी ने किशोरी के अपहरण के बाद दुष्कर्म के छह साल पुराने मामले में आरोपी को दोषी सिद्ध् किया। न्यायाधीश ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई। इसके साथ साथ ही 54 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता को देने का हुक्म दिया। विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहाी के मुताबिक उझानी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने जुलाई 2019 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि उसकी 16 साल की बेटी को रियोनाई का रहने वाला राहुल उर्फ अजय अपहरण कर ले गया। उसको अनजान जगह पर ले जाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद किशोरी को बरामद कर कोर्ट में पेश किया जहां उसके बयान दर्ज कराए गए। किशोरी ने अपने बयानों में दुष्कर्म करने की बात कही, इसके बाद पुलिस ...