मुजफ्फरपुर, सितम्बर 23 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। सदर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला से पिछले वर्ष 15 वर्षीया किशोरी के अपहरण करने के दोषी गोधन कुमार उर्फ गोविंद कुमार को तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है। उसे 10 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सेशन-ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्रा ने मंगलवार को उसे यह सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो नरेंद्र कुमार ने कोर्ट के समक्ष पांच गवाहों को पेश किया। पिछले वर्ष तीन मार्च को किशोरी के पिता ने सदर थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि शाम से ही उसकी पुत्री गायब है और मोहल्ले का गोधन भी गायब है। पांच मार्च को पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया था। कोर्ट में उसका बयान दर्ज कराया गया था।

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