संतकबीरनगर, मई 15 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में पन्द्रह वर्षीय एक किशोरी के अपहरण के आरोपी को जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महेन्द्र प्रसाद चौधरी की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात दोष सिद्ध करार देते हुए दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। जिला जज की कोर्ट ने आरोपी मोहम्मद सईद पर सजा के साथ छह हजार रुपए के अर्थदण्ड का भी फैसला दिया। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामला जिले के धनघटा थाना क्षेत्र के एक गांव का है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि प्रकरण में पीड़िता के पिता ने अभियोग पंजीकृत कराया था। उसका आरोप था कि दिनांक 17 दिसम्बर 2010 को वह तथा उसकी पत्नी उमरिया बाजार चौराहे पर स्थित दुकान पर थे। उसकी 15 वर्षीय अवयस्क पुत्री घर पर अकेली थी। रात में 8 बजे ज...