हापुड़, मई 30 -- थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के एक मोहल्ले निवासी युवक ने 22 मार्च को जम्मू के गाड़ी घाट इलाके से किशोरी को अगवा कर अपने साथ लेकर आया और उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी। इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) यज्ञेश चंद पांडेय ने आरोपी को दोषी करार दिया है। दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पांच हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार चौहान ने बताया कि 22 मार्च 2023 को असम के निवासी एक व्यक्ति ने थाना देहात में तहरीर दी थी। जिसमें उसने बताया था कि आठ साल पहले वह अपने परिजन के साथ जम्मू चला गया था। तभी से वह जम्मू में वह एक किराए के मकान में रह रहा है। करीब चार माह पहले हापुड़ कोतवाली क्षेत्र के निराश्र सेवा समिति में रहने वाला आशु उर्फ ...