फर्रुखाबाद कन्नौज, नवम्बर 19 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट मेराज अहमद ने किशोरी की दुष्कर्म कर हत्या में एक आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। साथ ही साथ 13500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। घटना कमालगंज थाना क्षेत्र की है। एक गांव निवासी ग्रामीण ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि 10 दिसंबर 2021 को सुबह उसकी 14 वर्षीय पुत्री स्कूल जाने के लिए घर से निकली। साथ में उसकी सहेली भी थी। जब दोपहर में घर नही पहुंची तो उसकी सहेली से पूछा गया। पूछा तो उसकी सहेली ने कहा कि वह चाचा को बता देगी मगर घरवालों के उत्पीड़न की वजह से अब कोई भी बात बताने से मना कर दिया। पुलिस ने इस मामले में तहरीर के आधार पर सचिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने अपहृता किशोरी के शव को बरामद कर लिया। इसके बाद अपहरण के अलावा दुष्कर्म और हत्या ...
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