हापुड़, सितम्बर 27 -- अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने नाबालिग किशोरी का जबरन हाथ पकड़ कर खीचने के आरोप में अभियुक्त को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि पीड़िता ने 2 जुलाई 2021 को सिंभावली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया गया कि उसकी जन्म तिथि 1.1.2006 है। वह एक इंटर कालेज में कक्षा 11 वी में पढ़ती है। दो जुलाई 2021 को वह अपने घर से जंगल में घास लेने जा रही थी। सुबह करीब दस बजे जब वह चमन के खेत के पास पहुंची तो उनके गांव का एक लडका इरकान उसे मिला और जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ कर खींच लिया। पीड़िता ने शोर मचाया तो इरकान उसका हाथ छोडकर भाग गया। पीड़िता ने घर आकर यह बात अपने माता पिता को बता...
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