बिजनौर, मई 20 -- बिजनौर। पोक्सो कोर्ट के स्पेशल न्यायधीश/अपर सत्र न्यायधीश प्रकाश चंद्र शुक्ला ने शेरकोट क्षेत्र की किशोरी का पीछा करने वाले 40 वर्षीय बाल्ली उर्फ जितेंद्र को दोषी पाते हुए ढाई साल की सजा का फैसला सुनाया। एडीजीसी योगेंद्र सिंह ने बताया कि शेरकोट क्षेत्र की एक किशोरी ने रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें उसने बताया कि शेरकोट के मोहल्ला निकम्माशाह का 40 वर्षीय बाल्ली उर्फ जितेंद्र बार-बार उसका पीछा कर उसे परेशान करता है। पुलिस ने विधिक कार्यवाही करते हुए पीड़िता के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज करा कर आरोपी को जेल भेज दिया था। मंगलवार को सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने उसे दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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