कन्नौज, नवम्बर 24 -- कन्नौज,संवाददाता। अपहरण के बाद किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में सोमवार को कोर्ट ने दोषी युवक को 22 साल कैद की सजा सुनाई है। जबकि तीन सहयोगियों को अदालत ने चार-चार साल का कारावास भी सुनाया । शासकीय अधिवक्ता संत कुमार दुबे के मुताबिक 17 नवंबर 2018 को सौरिख थाने पर क्षेत्र के गांव गदनापुर तिर्वा निवासी अनूप कुमार, गांव नगरिया तुला निवासी उसके रिश्तेदार विकास दुबे, कृष्णादीन और कृष्णादीन की पत्नी लक्ष्मी के खिलाफ पीड़ित युवक ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़ित ने आरोप लगाया था कि अनूप कुमार अन्य आरोपितों के सहयोग से उसकी 16 वर्षीय बेटी को बहला-फुसला कर साथ ले गया। इसके बाद बेटी को बंधक बनाकर अनूप कुमार ने उसके साथ दुष्कर्म किया। सोमवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अलका यादव ने मामले की सुनवाई की। पीड़िता की गवाही और साक्ष...