अलीगढ़, जून 10 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। गभाना थाना क्षेत्र में दो साल पहले किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो की विशेष अदालत के न्यायाधीश अभिषेक कुमार बगड़िया ने दोषी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 18 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पूरी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। विशेष लोक अभियोजक महेश सिंह व रघुवंश शर्मा ने बताया कि गभाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 12 जुलाई 2023 को मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि चार माह से उनके घर में कासगंज के सोरों क्षेत्र के गांव मनकापुर का जसवीर सिंह किराये पर रह रहा था। 11 जुलाई 2023 को वह उनकी 15 साल की बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया। पुलिस ने कुछ दिन बाद किशोरी को बरामद कर लिया। उसने बयानों में बताया कि जसवीर उसे मथुरा व कानपुर ले गया था, जहां उसके साथ दुष्कर...