अलीगढ़, जुलाई 22 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। इगलास थाना क्षेत्र में चार साल पहले किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो की विशेष अदालत के न्यायाधीश अभिषेक कुमार बगड़िया ने दोषी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पूरी रकम पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। विशेष लोक अभियोजक महेश सिंह व रघुवंश शर्मा ने बताया कि इगलास क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने 15 जुलाई 2021 को मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि उनके मकान के पास स्कूल गेट में कस्बे का ही व्यक्ति कैंटीन चलाता है। इस पर हाथरस के सादाबाद क्षेत्र के गांव बिलारा निवासी रामू नौकरी करता है। 14 जुलाई 2021 को दोपहर में रामू उनकी 15 साल की बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस ने किशोरी को बरामद करके बयान कराए। उसने बताया कि रामू उसे ...