धनबाद, मार्च 4 -- धनबाद, प्रतिनिधि किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में सोमवार को कोर्ट का फैसला आया। धनबाद पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने मामले के नामजद आरोपी सिजुआ निवासी राहुल रजवार को उम्रकैद और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। एक मार्च को कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया था। सोमवार को अदालत में सजा की बिंदु पर सुनवाई की गई। प्राथमिकी जोगता थाना में पीड़िता की मां की शिकायत पर 16 जून 2024 को दर्ज की गई थी। आरोप था कि 15 जून 2024 की शाम करीब छह बजे पीड़िता की मां पानी लाने के लिए बाहर गई थी। जब वह वापस आई तो देखा कि उसकी 12 वर्षीय बच्ची घर में नहीं है, खोजबीन करने पर पता नहीं चला। रात्रि करीब आठ बजे पीड़िता घर लौटी। पूछताछ करने पर पीड़िता ने मां को बताया कि राहुल उसे बाइक पर घुमाने का बहाने बहला फुसलाकर अपने स...