हापुड़, जनवरी 8 -- अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने नाबालिग किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोप में अभियुक्त को 15 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि धौलाना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने धौलाना थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि 20 सितंबर 2017 को उसकी 15 वर्षीय पुत्री को उसके गांव का ही सलमान बहला फुसलाकर अपहरण का ले गया था। जिसे ले जाते हुए नसीम अहमद के घेवते परवेज निवासी बड्ढा थाना किठौड़, जिला मेरठ ने दोपहर करीब 2 बजे धौलाना बस स्टैंड पर टैम्पू में ले जाते हुए देखा था। उसने जब घर आकर बताया तो पीड़ित तथा गांव के अन्य लोगों ने सलमान व लड़की की तलाश की तो ग्राम बदरखा के जंगल से ...
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