हापुड़, अगस्त 5 -- अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोप में एक अभियुक्त को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि वर्ष 2021 में कोतवाली हापुड़ नगर में पीड़िता ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी पुत्री 7 अप्रैल 2021 की शाम को करीब 4 बजे बिना बताए अपना आधार कार्ड व मोबाईल लेकर गई है, जोकि काफी तलाश करने पर भी नही मिली है । सभी रिश्तेदारी व सभी परिचित के यहां जानकारी की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चला है । पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर अज्ञात आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस ने सायपुर थाना नसीराबाद जनपद रायबरेली निवासी रोहित को किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म ...
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