हापुड़, अगस्त 20 -- पर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने किशोरी का अपहरण और दुष्कर्म के आरोप में एक अभियुक्त को बीस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया गया कि उसकी 13 वर्षीय पुत्री को उसकी भाभी हारून अपने भांजे किठौर निवासी अरशद को साथ लेकर 13 अगस्त 2019 को उसके घर उसकी पुत्री के पास पहुंचे। उस समय उसकी पुत्री घर में अकेली थी। दोनों बहला फुसलाकर पुत्री को जंगल में ले गए। जहां भाभी ने उसे समझा बुझाकर अरशद की मोटरसाइिकल पर बैठा दिया। अरशद उसकी नाबालिग पुत्री को भगाकर ले गया। उसकी पुत्री को ले ज...