अमरोहा, अक्टूबर 4 -- अमरोहा, संवाददाता। 16 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने झोलाछाप को सात साल जेल की सजा सुनाई। दोषी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। वह जमानत पर था, सजा सुनाए जाने के बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। छह साल पुरानी घटना नौगावां सादात थाना क्षेत्र के एक गांव की थी। यहां एक किसान का परिवार रहता है। मुरादाबाद जिले के कांठ थाना क्षेत्र के गांव रवतापुर निवासी शमीम इस गांव में दवाई देने की दुकान करता था। 11 जुलाई 2019 को वह किसान की 16 वर्षीय बेटी को बहला फुसलाकर प्रयागराज ले गया था। मामले में किसान ने शमीम के खिलाफ किशोरी के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। घर जाकर शिकायत करने पर शमीम के परिजनों ने किसान के साथ गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद किशोरी के परिजनों ...