दुमका, नवम्बर 11 -- दुमका, प्रतिनिधि। दुमका के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस एन मिश्रा की अदालत ने चार साल पुराने जामा की किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी दिलीप राय को दोषी करार देते हुए सोमवार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस केस में सरकार की ओर से लोक अभियोजक चंपा कुमारी ने बहस की। अदालत ने आठ गवाह के बयान और साक्ष्य के आधार पर यह सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार जामा थाना अन्तर्गत एक गांव की किशोरी 31 मई 2021 को घर में यह बालकर निकली थी कि वह शौच करने के लिए खेत की ओर जा रही है। इसी बीच पहले से ही आरोपी दिलीप राय घात लगाए बैठा था। किशोरी के आते ही उसने डरा धमका कर उसका अपहरण कर लिया और खेत से दूर सुनसान इलाके में एक गड्ढे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। क...