एटा, अप्रैल 23 -- किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना। दोषी को सजा सुनाई है साथ ही अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड में से आधी धनराशि पीडिता को दी जाएगी। इसके साथ ही अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त समय तक जेल में रहना होगा। विशेष लोक अभियोजक श्रीकृष्ण यादव के अनुसार थाना जैथरा के एक गांव निवासी पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 11 सितंबर 2023 नाबालिग बेटी को आरोपी संजू पुत्र निरोत्तम निवासी साहीपुर थाना कंपिल फर्रूखाबाद साथी की मदद से बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू की। पुलिस ने किशोरी को तलाश किया और आरोपी को जेल भेजा था। किशोरी के बयान, मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दुष्कर्म की धारा बढ़ाई गई थी और चार्जशीट दाखिल की। बुधवार को सुनवाई के बाद विशेष ...