बहराइच, सितम्बर 11 -- बहराइच, संवाददाता । अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्याधीश पाक्सों एक्ट के जज दीपकांत मणि ने किशोरी के अपरहण मामले में दोषसिद्ध अपराधी को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने दोषसिद्ध अपराधी पर 70 हजार का जुर्माना ठोका है। जिसे अदा न किए जाने पर पांच माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी । जिला शासकीय अधिवक्ता पाक्सों एक्ट संत प्रताप सिंह ने बताया कि नानपारा कोतवाली के एक गांव निवासनी 15 वर्षीय बेटी अपनी बहन की ससुराल आई थी। 18 फरवरी 2017 को उसका अपहरण हो गया। विशेष लोक अभियोजक पाक्सों संतोष कुमार सिंह, सुरेन्द्र कुमार मौर्य ने बताया कि किशोरी के पिता ने 26 मार्च 2017 को नानपारा कोतवाली में अपहरण, पाक्सो एक्ट के तहत नानपारा कोतवाली में बढ़ैया कलां निवासी दंगल पुत्र सत्यनारायण उर्फ सतनाम को नामजद कर केस दर्ज कराय...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.