मैनपुरी, सितम्बर 20 -- स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट के न्यायाधीश जितेंद्र मिश्रा ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर अगवा करने वाले दो आरोपियों को दोषी ठहराया और दोनों को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इन आरोपियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा का फैसला आने के बाद दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म करने, साजिश करने पर पॉक्सो एक्ट की धाराओं में वर्ष 2020 में बेवर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। एक आरोपी को कोर्ट ने रिहा कर दिया है। वर्ष 2005 में बेवर थाने में पिता ने तहरीर देकर शिकायत की थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को अगवा किया गया है। इस मामले में पुलिस ने सीमा पत्नी राहुल निवासी रानीपुर थाना कुर्रा, राहुल पुत्र राजेश निवासी रानीपुर कुर्रा, दिनेश पुत्र फूलसिंह निवासी रामपुरराम सहायजलीप...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.