भागलपुर, नवम्बर 13 -- किशनगंज,हिंदुस्तान प्रतिनिधि। मतगणना 14 नवम्बर 2025 (शुक्रवार) को जिला मुख्यालय स्थित कृषि बाजार समिति, किशनगंज में पूरे जिले की मतगणना निर्धारित की गई है। मतगणना अवधि के दौरान संभावित भीड़-भाड़ एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के वाहनों के आवागमन से नगर क्षेत्र के मार्गों पर दबाव बढ़ने की संभावना को देखते हुए बच्चों के विद्यालय आने-जाने में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। इस परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जिला दंडाधिकारी, किशनगंज विशाल राज ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए किशनगंज नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत सभी सरकारी व निजी विद्यालयों (प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र सहित) एवं कोचिंग संस्थानों में दिनांक 14 नवम्बर 2025 (शुक्रवार) को शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है।
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