भागलपुर, नवम्बर 13 -- किशनगंज, संवाददाता। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधान सभा आम निर्वाचन-2025 की घोषणा के उपरांत किशनगंज जिले में विधि-व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने हेतु जिला दंडाधिकारी श्री विशाल राज (भा.प्र.से.) द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी की गई है। जिला दंडाधिकारी ने बताया कि मतदान प्रक्रिया की समाप्ति के उपरांत राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण विधि व्यवस्था भंग होने की संभावना रहती है। अतः लोक शांति एवं निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है। निषेधाज्ञा के अंतर्गत जिले में निम्नलिखित प्रतिबंध लगाए गए हैं 1. किसी भी व्यक्ति, राजनीतिक दल या संगठन द्वारा राजनीतिक उद्देश्य से सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन नहीं किया जाएगा तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रो...