भागलपुर, अप्रैल 24 -- किशनगंज। जिला एवं अपर सत्र न्यायधीश-3, सुमित कुमार सिंह की अदालत ने गुरुवार को गांजा तस्करी के मामले में एक आरोपी को 20 वर्षों के कारावास की सजा सुनाई है।आरोपी मोती मोदी को 20 वर्षों की कठोर सजा और एक लाख रुपयों का जुर्माना लगाया है। यह ताजा फैसला स्थानीय न्यायालय द्वारा तस्करी के मामलों में सख्ती और गंभीरता को दर्शाता है।कटिहार जिले के पोठिया थाना क्षेत्र का निवासी 45 वर्षीय मोती मोदी को किशनगंज पुलिस ने 10 नवंबर 2021 को फरिंगगोला चेक पोस्ट पर वाहन जांच के दौरान गिरफ्तार किया था।

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