भागलपुर, फरवरी 27 -- किशनगंज, संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम कुमार गुंजन की अदालत ने गुरुवार को पोक्सो अधिनियम के मामले में एक अहम फैसला सुनाया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम कुमार गुंजन की अदालत ने पहाड़कट्टा बसारत नगर निवासी आरोपी मो. परवेज उर्फ तबरेज को पोक्सो अधिनियम की धाराओं में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनायी। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर अदालत ने तीन माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा का आदेश पारित किया है। विशेष लोक अभियोजक पोक्सो अधिनियम मनीष कुमार साह ने अदालत में सजा की बिंदु पर दलीलें पेश की। मामले में ढाई वर्ष पूर्व पहाड़कट्टा थाना में कांड संख्या 88/22 व पोक्सो वाद संख्या 28/23 में दर्ज कांड के तहत नाबालिग के साथ द...