मुजफ्फरपुर, दिसम्बर 4 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। किराए पर ट्रक लेकर उसे चोरी से बेच देने के आरोपित सदर थाना के यादव नगर मोहल्ला के सत्येंद्र कुमार की जमानत अर्जी गुरुवार को खारिज कर दी गई है। उसकी ओर से न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) भानुप्रताप के कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। किराये पर लेकर चोरी से ट्रक बेचने के आरोप में सत्येंद्र कुमार के विरुद्ध 50 से अधिक मामले दर्ज हैं। जमानत की अर्जी का मामला पटना के रामकृष्णा नगर थाने के वृंदावन कॉलोनी निवासी राजेश कुमार शर्मा का है। उसने 17 नवंबर 2023 को सदर थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि दस जुलाई 2022 को पटना लोहानीपुर के नागेंद्र कुमार सिन्हा को सदर थाना के भगवानपुर यादव नगर के सत्येंद्र कुमार व विपुल कुमार की गवाह बनने पर 90 हजार रुपया प्रतिमाह किराये के एग्रीमेंट पर ट्रक द...