संतकबीरनगर, दिसम्बर 26 -- हिन्दुस्तान टीम, संतकबीरनगर। मकान का उपयोग आवासीय या व्यासायिक प्रतिष्ठान के रूप में करने की स्थिति में किराएनामा और पंजीकरण करना होगा। अलग-अलग श्रेणी के किराए पर अलग -अलग दर भी निर्धारित हुआ है। इसके लिए बकायदे शासनादेश जारी हुआ। इतना ही नहीं आयुक्त स्टांप की ओर से उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड और राज्य कर विभाग को पत्र जारी हुआ है। विद्युत कनेक्शन जारी करके से पूर्व किराएनामा विलेखों को पर्याप्त स्टांपित व नियमानुसार रजिस्ट्रीकृत कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। संपूर्ण समाधान दिवस, थाना समाधान दिवस या फिर प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों के समक्ष ऐसी शिकायतें पहुंचती हैं कि लंबे अर्से से रह रहे किराएदार ने मकान पर कब्जा कर लिया है और खाली नहीं कर रहा है। मकान और दुकान को खाली कराने में अफसरों के कार्यालयों...
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