नई दिल्ली, फरवरी 26 -- देशभर में लोग अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर उठाते हैं। इससे उन्हें हर महीने आय होती है, जिससे वे अपना घर चलाते हैं। लेकिन कई बार किराएदार घर या जहां वे किराए पर रह रहे हैं, उस परिसर को आसानी से खाली नहीं करते। अगर आप भी अपना मकान या कोई अन्य संपत्ति किराए से उठाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में अहम टिप्पणी की है, जोकि मकान मालिक और किराएदार दोनों को जानना बहुत जरूरी है। एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मकान मालिक ही यह तय करेगा कि अपनी जरूरत को पूरी करने के लिए वह कौन सा किराए के परिसर का हिस्सा खाली करवाए। किराएदार इस वजह से खाली करने से मना नहीं कर सकता कि मकान मालिक के पास अन्य संपत्तियां भी हैं और वह उनसे अपनी जरूरत पूरी कर सकता है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ''म...