नई दिल्ली, अप्रैल 29 -- राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक किराएदार की ओर से वक्फ संपत्ति बेचे जाने की घटना सामने आई है। इस वाकए पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए दिल्ली पुलिस, दिल्ली वक्फ बोर्ड एवं अन्य से जवाब मांगा है। जस्टिस तारा वितस्ता गंजू ने दिल्ली पुलिस, दिल्ली वक्फ बोर्ड, एमसीडी, विक्रेता और शाहदरा स्थित संपत्ति के खरीदार को नोटिस जारी किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश उस याचिका पर दी है जिसमें दोषियों पर ऐक्शन की मांग की गई है। खबर अपडेट हो रही है।

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