रुद्रपुर, दिसम्बर 11 -- रुद्रपुर, संवाददाता। लघुवाद न्यायाधीश/प्रथम अपर जिला जज आशुतोष कुमार मिश्र की अदालत ने नोटिस देने के बाद भी दुकान खाली न करने पर किराएदार को 30 दिन के भीतर दुकान खाली करने और 1.44 लाख रुपये बकाया किराया अदा करने का आदेश दिया है। वादी के अधिवक्ता प्रखर अग्रवाल ने बताया कि वर्ष 2024 में मुकेश गुप्ता निवासी मोहल्ला गंज ऑफिस रोड, काशीपुर ने अदालत में याचिका दायर की थी। उन्होंने बताया कि उनकी दुकान बांके पार्क रोड, मुख्य बाजार में पहली मंजिल पर दो शटर वाली दुकान के ऊपर स्थित है। इसमें काशीपुर निवासी शरीफ अहमद और मोहम्मद आरिफ किराएदार थे। दुकान का किराया 12 हजार रुपये प्रतिमाह तय था। वादी के अनुसार, वर्ष 2019 में जब उन्होंने किराएदारों से दुकान खाली करने को कहा तो वे टालमटोल करने लगे। नोटिस भेजने पर भी न दुकान खाली की गई...