गोरखपुर, फरवरी 14 -- गोरखपुर। वरिष्ठ संवाददाता शाहपुर इलाके के जंगल मातादीन में दस साल पहले पूनम नामक किन्नर की हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर जनपद न्यायाधीश अवनीश कुमार राय ने देवरिया जिले के बरहज थाना क्षेत्र के सतरांव निवासी अभियुक्त रामवृक्ष यादव को आजीवन कारावास और 45 हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को 135 दिन का कारावास अलग से भुगतना होगा। रामवृक्ष किन्नर पूनम का चौकीदार था। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र दूबे और अतुल शुक्ल का कहना था कि वादिनी मधु किन्नर शाहपुर क्षेत्र के जंगल मातादीन की निवासिनी है। वह पूनम किन्नर के मकान में रहती है और पूनम किन्नर उसकी गुरु हैं। 19/20 जुलाई 2015 को वादिनी के गुरु पूनम किन्नर की अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी और उसकी ल...