जयपुर, अप्रैल 20 -- राजस्थान की एक अदालत ने 30 साल की महिला को एक लड़के का किडनैप करने और उसका यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 20 साल कैद की सजा सुनाई है। पोक्सो अदालत के न्यायाधीश सलीम बदर ने लालीबाई को दोषी करार दिया। दोषी महिला पर 45 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। किशोर न्याय बोर्ड के आदेश पर महिला के खिलाफ 7 नवंबर, 2023 को बूंदी में नाबालिग का अपहरण करने और उसका यौन उत्पीड़न करने के आरोप में केस दर्ज किया था। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, स्थानीय पॉक्सो अदालत ने रविवार को एक 30 वर्षीय महिला को 2023 में किशोर का अपहरण कर यौन उत्पीड़न करने का दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई। कोर्ट के न्यायाधीश सलीम बदर ने दोषी लालीबाई पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। लोक अभियोजक मुकेश जोशी ने बताया कि सात नवंबर, 2023 को बूंदी में किशोर ...