गोरखपुर, फरवरी 21 -- गोरखपुर। मुख्य संवाददाता गोरखपुर विकास प्राधिकरण की 127वीं बोर्ड बैठक में गुरुवार को खोराबार टाउनशिप एवं मेडिसिटी परियोजना के काश्ताकारों के लिए मुआवजे की रकम तय की गई। प्रभावित राजस्व ग्राम जंगल सिकरी उर्फ खोराबार एवं खोराबार उर्फ सूबा बाजार के कास्तकारों को 2007 में अधिग्रहित की गई जमीन के बदले ब्याज समेत 80 हजार प्रति डिस्मिल (02 करोड़ रुपये प्रति हेक्टेयर) की दर पर मुआवजा मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश बाद भूमि अर्जन पुनर्वासन प्राधिकरण (लारा कोर्ट) में बढ़े मुआवजे के लिए आवेदन करने वाले भू स्वामियों को बढ़े मुआवजे के वितरण पर निर्णय लिया गया। लारा अदालत ने 29 जनवरी को चंद्रभान सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय में काश्तकारों के पक्ष में निर्णय देते हुए बढ़ी हुई धनराशि का ब्याज समेत भुगत...
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