नैनीताल, जून 16 -- नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने काशीपुर में ई-रिक्शा के रूट निर्धारण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिका का निस्तारण कर दिया। साथ ही निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता तीन माह के भीतर संबंधित विभाग को प्रत्यावेदन प्रस्तुत करें, जिस पर राज्य सरकार नीतिगत निर्णय ले। काशीपुर निवासी अभिमन्यु भारद्वाज ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि शहर में ई-रिक्शा के लिए कोई निर्धारित रूट नहीं है, जिससे ये वाहन अव्यवस्थित रूप से किसी भी मार्ग पर संचालित हो रहे हैं, यहां तक कि हाईवे पर भी। याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि ई-रिक्शा की अधिकतम गति 25 किमी प्रति घंटा होती है, ऐसे में हाईवे पर इनके संचालन से हादसे होने की आशंका बनी ...