धनबाद, सितम्बर 25 -- धनबाद। कालूबथान निवासी सुभान अंसारी की हत्या में दोषी ठहराए गए बलियापुर के राजू गोस्वामी को बुधवार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। 20 सितंबर को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने राजू को दोषी करार देते हुए सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए बुधवार की तिथि तय की थी। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद राजू को ताउम्र कैद की सजा सुनाने के साथ उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। राज मिस्त्री सुभान अंसारी की हत्या 22 जुलाई 2023 की रात धनसार थाना क्षेत्र के डुमरियाटांड़ स्थित हाजी इमरान के किराए के मकान में कर दिया गया था। बेटे बशीर अंसारी की शिकायत पर धनसार थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी में बशीर ने आरोप लगाया था कि उसे सूचना मिली थी कि पिता सुभान अंसारी मृत अवस्था में खटिया में पड़े हुए है...