धनबाद, सितम्बर 21 -- धनबाद, प्रतिनिधि कालूबथान निवासी सुभान अंसारी की हत्या के मामले में शनिवार को अदालत ने फैसला सुनाया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेशचंद्र अवस्थी की अदालत ने मामले के नामजद आरोपी बलियापुर निवासी राजू गोस्वामी को दोषी करार दिया। अदालत ने सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 25 सितंबर की तारीख निर्धारित की है। प्राथमिकी मृतक के पुत्र बशीर अंसारी की शिकायत पर धनसार थाने में 23 जुलाई 2023 को दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक 23 जुलाई 2023 की सुबह बशीर को सूचना मिली कि डुमरियाटांड़ स्थित हाजी इमरान के मकान में उसके पिता सुभान अंसारी मृत अवस्था में खटिया में पड़े हुए हैं। उसने आरोप लगाया था कि किसी धारदार हथियार से हमला कर उनके पिता की हत्या किसी अज्ञात व्यक्ति ने कर दी थी। मृतक सुभान राज मिस्त्री था। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने सु...