रामपुर, नवम्बर 3 -- कार लूटकर चालक की हत्या करने के आरोपी युवक को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 35 हजार का जुर्माना भी लगाया है। मोहल्ला खेड़ा मझरा, सैफनी निवासी कोमल सिंह ने 10 अगस्त 2012 को शाहबाद कोतवाली में एफआईआर दर्ज करायी थी। जिसमें कहा था कि उसका बेटा सुमित कुमार सेंट्रो कार चलाता था। फराज निवासी मोहल्ला ईदगाह, सैफनी ने दो अन्य के साथ मिलकर सुमित को बुकिंग पर ले गए थे। आरोप है कि बनियाठेर थाना क्षेत्र में इन लोगों ने बेटे सुमित की हत्या कर दी और कार लूटकर ले गए। सुमित का शव झाड़ियों से बरामद हुआ। पुलिस ने विवेचना के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। चूंकि, दो आरोपी नाबालिग हैं, लिहाजा उनका केस किशोर न्याय बोर्ड में विचाराधीन है। आरोपी फराज के खिलाफ ट्रायल एफटीसी-2 की कोर्ट म...