शिमला, अगस्त 10 -- हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने मोटर दुर्घटना मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि कार में एक अतिरिक्त आदमी का होना बीमा पॉलिसी की शर्तों का मूल उल्लंघन नहीं है। कोर्ट एक ही दुर्घटना से संबंधित दावा याचिका की अपीलों पर सुनवाई कर रहा था। कोर्ट ने बीमा कंपनी को ब्याज सहित मुआवजा देने का निर्देश दिया। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर की एकल पीठ ने कहा कि हालांकि बीमा कंपनी ने आरोप लगाया है कि पॉलिसी का मूलभूत उल्लंघन हुआ है क्योंकि कार में 6 लोग बैठे थे। जहां तक एक अतिरिक्त आदमी के ओवरलोड होने का सवाल है, यह पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन या मूलभूत उल्लंघन नहीं है। इस वजह से बीमा कंपनी को दुर्घटना में मालिक को मुआवजा देने से छूट मिल जाए, खासकर जब एक आदमी के ओवरलोड हो...
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