देहरादून। हिन्दुस्तान, जून 27 -- उत्तराखंड में बाइक और कार में कानफोडू शोर मचाने वाले हॉर्न या साइलेंसर लगाना अब भारी पड़ने जा रहा है। जिस भी वाहन में निर्माता कंपनी के हार्न में छेड़छाड़ कर अधिक शोर करने वाला हॉर्न पाया जाएगा, उस पर 10000 रुपये तक जुर्माना लगेगा या तीन महीने की जेल भी हो सकती है। अथवा ये दोनों सजाएं एक साथ भी भुगतनी पड़ सकती हैं। यही नहीं वाहन चालक का लाइसेंस तीन महीने के लिए सस्पेंड करने का भी प्रावधान है। ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए परिवहन विभाग नया अभियान शुरू करने जा रहा है। गुरुवार को राज्य के सभी प्रवर्तन अधिकारियों को वाहनों की जांच के लिए डेसीबल मीटर का उपयोग करने का प्रशिक्षण भी दिया गया। सहायक परिवहन आयुक्त शैलेश तिवारी ने 'हिन्दुस्तान' को बताया कि विभाग को ध्वनि प्रदूषण की जांच करने वाले उपकरण मिल गए हैं। व...
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