गोरखपुर, जुलाई 16 -- गोरखपुर। कार धुलाई सेंटर और आरओ प्लांट संचालकों द्वारा भूगर्भ जल दोहन को लेकर नगर निगम ने पंजीकरण शुल्क के बाद मासिक शुल्क लेने का निर्णय लिया है। नये आदेश के क्रम में धुलाई सेंटर के लिए 2000 रुपये और आरओ प्लांट के लिए 1000 रुपये निर्धारित किया गया है। नगर निगम ने इन सभी को नोटिस देना शुरू कर दिया है। नोटिस के 15 दिन के अंदर इनके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा।भूगर्भ जल संरक्षण को लेकर नगर निगम द्वारा पहले ही कार धुलाई सेंटर और आरओ प्लांट संचालकों के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य कर दिया है। नगर निगम इन संचालकों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पहले ही अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए 5000 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके बाद से अब तक 59 आरओ प्लांट और 25 कार धुलाई सेंटर के लिए रजिस्ट्रेशन करा...