पटना, अगस्त 30 -- पटना जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कार दुर्घटना के लिए वादी को 1 लाख 39 हजार रुपया और उसका 6 प्रतिशत सूद के साथ बीमा के तहत मुआवजा देने का आदेश बीमा कंपनी को दिया है। इसके अलावे आयोग ने वादी को हुए मानसिक और शारीरिक परेशानी के लिए दस हजार रुपया और मुकदमा खर्च 5 हजार रुपया भुगतान करने आदेश दिया है। इस मुकदमा की सुनवाई आयोग के अध्यक्ष प्रेम रंजन मिश्रा और सदस्य रजनीश कुमार ने की।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...