प्रतापगढ़ - कुंडा, जून 24 -- प्रतापगढ़। फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश विकास श्रीवास्तव ने सुलतानपुर गोसाईगंज के हत्यारोपी जांबाज की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोपी के जमानत आवेदन की सुनवाई के समय राज्य की ओर से एडीजीसी देवेंद्र कुमार गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि उसने अयोध्या के रौनाही गांव के ओला कार चालक जफर अहमद को 30 अक्तूबर 2024 को कार के साथ अपहरण करने के बाद हत्या कर उसका शव यहां देहात कोतवाली थाना क्षेत्र में हाईवे के किनारे फेंक दिया था। कोर्ट ने एडीजीसी की दलीलों को सुनकर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।
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