नई दिल्ली, अक्टूबर 18 -- यदि आपके पास सालों से कोई कार है और आप उसे देखते-देखते बोर हो गए हैं। यानी उसकी कलर अब आपको पसंद नहीं आता। तो ऐसी स्थिति में कार ओनर उसे बेचकर नई कार प्लान कर लेता है। हालांकि, वो चाहे तो उसी कार के कलर को चेंज करा सकते हैं। कार का कलर बदलने का लीगल तरीका होता है। जिससे आप फ्यूचर में कभी कार का कलर बदलने के चलते चालान का शिकार नहीं बनेंगे। साथ ही, आपकी कार को लेकर पुलिस भी कोई एक्शन नहीं ले पाएगी। बस इसके लिए आपको कुछ लीगल प्रोसेस को फॉलो करना होगा। RTO से अनिवार्य अप्रूवल प्राप्त करेंआप अपने स्थानीय क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में जाएं और फॉर्म NAMV (मोटर वाहनों में परिवर्तन हेतु सूचना) भरें। इसमें आपकी कार का मॉडल और मनचाहा नया कलर जैसी जानकारी शामिल होती हैं। जरूर डॉक्यिमेंट जमा करेंफॉर्म NAMV के साथ, अपनी ...